- विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट राष्ट्रीयता का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं
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नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल राष्ट्रीयता का दस्तावेज है, न कि नागरिकता का प्रमाण। यह बयान उस विवाद के बीच आया है जिसमें कुछ लोग पासपोर्ट का उपयोग मतदाता सूची विवादों में नागरिकता साबित करने के लिए कर रहे थे।
अधिकारी ने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता प्रमाणित करता है, लेकिन देश के भीतर नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती।
यह बयान मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।















