- LPG Update: 25 मई को जारी 'लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का नियमन) संशोधन आदेश, 2026' के तहत, जो घर PNG कनेक्शन लेते हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा
- इस आर्टिकल में विस्तार से 30 दिन वाले नियम पर बात की गई है
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सरकार ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति और वितरण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 25 मई को जारी ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का नियमन) संशोधन आदेश, 2026’ के तहत अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी उपभोक्ता अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेते हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यह नियम इंडेन गैस, एचपी गैस और भारत गैस सहित सभी सरकारी तेल कंपनियों के ग्राहकों पर लागू होगा।
इस नियम के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है। दरअसल, कई घरों में PNG कनेक्शन होने के बावजूद LPG सिलेंडर रखे जाते थे, जिससे सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की अतिरिक्त मांग बनी रहती थी। नए आदेश के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता 30 दिनों की निर्धारित अवधि में अपना LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं करता है, तो तेल कंपनियां उसका LPG कनेक्शन स्वतः निलंबित या रद्द कर सकती हैं। इसके अलावा, ऐसे उपभोक्ताओं को भविष्य में सब्सिडी का लाभ लेने में भी कठिनाई हो सकती है।
गौरतलब है कि देशभर में PNG कनेक्शन
स्रोत: hindi.oneindia.com















